
वाराणसी। उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, वाराणसी कमिश्नरेट के कैंट थाना पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अभिषेक सिंह उर्फ हनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस धारा के तहत अपराध को और अधिक गंभीर माना जाता है, जिसके लिए मृत्युदंड या उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
एसीपी कैंट, विदूष सक्सेना ने बताया कि अभिषेक सिंह उर्फ हनी, बलिया जनपद के बांसडीह (उत्तर टोला) का रहने वाला है और वर्तमान में वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के खजुरी इलाके में रहता है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, धमकी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 35 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।
कौन है अभिषेक सिंह उर्फ हनी?
अभिषेक सिंह उर्फ हनी का अपराध का लंबा इतिहास रहा है। वह क्षेत्र में रंगदारी और धमकी देने के लिए कुख्यात रहा है। उसके खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या, लूट, अपहरण और कई अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।
क्या है BNS की धारा 111?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत संगठित अपराध को और अधिक गंभीर माना जाता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को मृत्युदंड या उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
क्या था मामला?
इस मामले में वादी अरविंद सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि 2019 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1496 के तहत उनकी पेशी एसीजेएम-1 न्यायालय में थी। पेशी के दौरान जब वह कोर्ट परिसर के पास मौजूद थे, तब आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ हनी ने नवीन पार्क के पास उन्हें रोककर धमकी दी। आरोपी ने उनसे एक लाख रुपये की मांग की और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही, उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज भी की।
आगे क्या होगा?
पुलिस अब अभिषेक सिंह उर्फ हनी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही, उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों की गहन जांच की जाएगी।
